गाजीपुर, मई 13 -- गाजीपुर, संवाददाता। वरिष्ठ कोषाधिकारी उमेश कुमार उपाध्याय ने बताया कि जिले में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें पेंशनर की मृत्यु हो जाने के बाद भी उनके परिजन विभाग को सूचित नहीं करते हैं। इससे उनकी पेंशन का खाते में भुगतान जारी रहता है। इसकी जानकारी होने पर वसूली की कार्रवाई करनी पड़ती है। कोषागार से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर के परिजनों का ये नैतिक और विधिक दायित्व है कि इसकी सूचना तत्काल मृत्यु प्रमाणपत्र के साथ कोषागार को दें। इस तरह से अनियमित भुगतान की धनराशि अनाधिकृत है जिसकी वसूली कानूनी तरीके से की जाएगी।
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