नई दिल्ली, जनवरी 29 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को अदालत से राहत नहीं मिली है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने साफ किया कि और भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर कोई रोक नहीं है। दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीश स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने मामले में सुनवाई की। भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की ओर से वर्ष 2024 में याचिका दायर की गई थी। इसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और आरोपों को रद्द करने की मांग की है। सुनवाई के दौरान सिंह की ओर से मुख्य वकील की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए स्थगन का अनुरोध किया गया। इस पर कोर्ट ने सवाल उठाया कि याचिका दाखिल होने के बावजूद अ...