लखनऊ, मार्च 8 -- हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कथित रेप पीड़िता व उसके साथी द्वारा आत्मदाह के मामले में पूर्व सांसद अतुल कुमार सिंह उर्फ अतुल राय की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की एकल पीठ ने अतुल राय के जमानत प्रार्थना पत्र पर पारित किया। उल्लेखनीय है कि इस मामले में अतुल राय व पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर पर कथित रेप पीड़िता व उसके साथी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। पीड़िता ने अतुल राय के खिलाफ दुराचार की एफआईआर लिखाई थी। हालांकि, दुराचार के मामले में वह बरी हो चुका है।

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