नई दिल्ली, जनवरी 27 -- नई दिल्ली, का. सं.। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व विधायक शोएब इकबाल की ओर से दायर पुनरीक्षण याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिका में उन्होंने एक आपराधिक मामले में अपने खिलाफ आरोप तय किए जाने को चुनौती दी है। मामले में उन पर सरकारी कर्मचारियों के कार्य में बाधा डालने का आरोप है। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह की अदालत ने ट्रायल कोर्ट का पूरा रिकॉर्ड तलब किया है और मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी के लिए तय की है। शोएब ने निचली अदालत के 22 नवंबर 2025 और 14 जनवरी 2026 के दो आदेशों को चुनौती दी है, जिनमें उनके और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के निर्देश दिए गए थे। मामला वर्ष 2017 का है। प्राथमिकी के मुताबिक, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों की एक टीम दरियागंज स्थित एक संपत्ति का निरीक्षण करने पहुंची थी। आरोप है कि न...