लखनऊ, मई 20 -- हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अम्बेडकर नगर के पूर्व विधायक पवन पाण्डेय को धोखाधड़ी के एक मामले में राहत देने से इनकार कर दिया है। मामले की वादिनी ने पवन पाण्डेय पर करोड़ों की जमीन हड़पने के लिए उसके बेटे की नकली पत्नी खड़ा करने व फर्जी बिक्री अनुबंध बनवाने का आरोप लगाया है। न्यायालय ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याची पर लगे आरोपों पर निर्णय ट्रायल में ही हो सकता है, यह अदालत मिनी ट्रायल नहीं चला सकती। यह निर्णय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने पवन पाण्डेय की उस याचिका को खारिज करते हुए पारित किया, जिसमें उन्होंने उक्त मामले में चल रही आपराधिक प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग की थी। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही की दलील थी कि अभियोजन के अनुसार वादिनी एक विधवा महिला है, उसके बेटे अजय सिंह की मृत्य...
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