सुल्तानपुर, जनवरी 16 -- सुलतानपुर। कादीपुर के पूर्व विधायक रामचंद्र चौधरी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा और अन्य पर लम्बित डकैती के मुकदमे में बचाव पक्ष के सफाई से इन्कार के साथ ही साक्ष्य की कार्रवाई समाप्त हो गई है। बचाव पक्ष के वकील अरविन्द सिंह राजा ने बताया कि 28 जनवरी को मुकदमा बहस में नियत किया गया है। कादीपुर थाना क्षेत्र के संत तुलसीदास डिग्री कॉलेज के सामने 17 दिसम्बर 2002 को सड़क दुर्घटना में एक छात्रा की मौत के बाद पूर्व विधायक और समर्थकों पर आक्रोशित होकर कादीपुर कोतवाली में बलवा करने, नारेबाजी, पथराव और डकैती का आरोप है। मामला एमपी - एमएलए के विशेष जज राकेश की कोर्ट में लम्बित है।
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