फिरोजाबाद, नवम्बर 21 -- अपर सत्र न्यायालय ने 50 लाख रुपये के चैक के मामले में पूर्व विधायक रामवीर सिंह यादव के पुत्र मयंक यादव को बड़ी राहत प्रदान की है। अपर सत्र न्यायालय ने अपर न्यायालय के आदेश को विधि विरुद्ध पाते हुए उसे निरस्त किया है। मामला जसराना के सपा के पूर्व विधायक रामवीर सिंह यादव के पुत्र मयंक यादव से जुड़ा है। जय गिर्राज जी वर्क्स घाघऊ के प्रोपराइटर सुरेश बाबू ने वर्ष 2019 में पूर्व विधायक के पुत्र मयंक के विरुद्ध 50 लाख रुपए के चैक का एक मुकदमा एसीजेएम शिकोहाबाद न्यायालय में दाखिल किया। जिसमें आरोप था कि भट्टे से खरीदी गई ईंटो के भुगतान के लिए दिया गया चैक बाउंस हुआ है। न्यायालय ने मयंक यादव को तलब किया। जिस पर मयंक ने सत्र न्यायालय में तलबी आदेश के विरुद्ध रिवीजन दाखिल किया। मयंक ने कहा कि उनका यह चैक चोरी हुआ था जिसकी सूच...
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