रामपुर, सितम्बर 13 -- आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल खान लाला के साथ मारपीट और गाली-गलौज के आरोप में सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम और आजम खां के तत्कालीन मीडिया प्रभारी फसाहत अली खां शानू (वर्तमान में भाजपा नेता) को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में शुक्रवार को दोष मुक्त कर दिया है। यह फैसला एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाया। आप नेता फैसल लाला ने 15 जुलाई 2019 में गंज कोतवाली में अब्दुल्ला आजम और फसाहत अली खां शानू के खिलाफ मारपीट, धमकाने और अभद्रता के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। बाद विवेचना पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। जिसका ट्रायल एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट शोभित बंसल की कोर्ट में चल रहा था। अभियोजन की ओर से आप नेता फैसल लाला सहित पांच गवाह के बयान दर्ज कराए। इस दौरान बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि अभियोजन पक्ष अपने...
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