वाराणसी, फरवरी 15 -- वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्वनी कुमार की कोर्ट ने शनिवार को पांच साल पहले अस्सी घाट पर डिबेट में धमकी देने के मामले में पूर्व मंत्री और सपा नेता मनोज राय धूपचंडी के खिलाफ परिवाद दर्ज करने का आदेश दिया है। प्रकरण के मुताबिक वर्ष 2019 में अस्सी घाट पर आयोजित एक डिबेट में आरोपी ने वादी अधिवक्ता आयुष चंद्र राजपूत को धमकी दी थी। मामले में वादी ने भेलूपुर थाने में मनोज राय के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी को क्लीन चिट देते हुए कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर दी। फाइनल रिपोर्ट के खिलाफ वादी ने कोर्ट में प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। आवेदन में कहा था कि उसका और गवाहों का बयान विवेचक ने नहीं लिया। आरोपी के राजनितिक प्रभाव के कारण विवेचक ने मुकदमें की विव...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.