प्रयागराज, फरवरी 2 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट की अदालत ने गंभीर आरोपों से जुड़े एक मामले में नामजद आरोपी अतीक अहमद के गुर्गे सुनील पासी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। यह आदेश विशेष न्यायाधीश परवेज अख्तर ने आरोपी के अधिवक्ता एवं वादी मुकदमा के अधिवक्ता अभिषेक राय को सुनने के बाद दी। 15 सितंबर 2025 को एयरपोर्ट थाने में दर्ज एफआईआर में चायल के पूर्व ब्लॉक प्रमुख सोनू कुमार ने आरोप लगाया कि वह अनुसूचित जाति का व्यक्ति है और उसकी खरीदी हुई भूमि पर अवैध कब्जा व निर्माण का प्रयास किया जा रहा था। राजस्व परिषद से स्थगन आदेश होने के बावजूद कथित रूप से निर्माण जारी रहा। शिकायत है कि विरोध करने पर आरोपियों ने जातिसूचक गालियां दीं, लाठी-डंडों और रॉड से हमला किया, जिससे वादी घायल होकर बेहोश हो गया। मामले में सुनील पासी सह...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.