नई दिल्ली, फरवरी 12 -- सुप्रीम कोर्ट ने परियोजनाओं को पूर्व प्रभाव से दी गई पर्यावरणीय मंजूरी से संबंधित कांग्रेस नेता जयराम रमेश की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने सवाल उठाया कि याचिकाकर्ता रिट याचिका के माध्यम से अदालत के पूर्व फैसले की समीक्षा का अनुरोध कैसे कर सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश ने रमेश की ओर से पेश वकील से कहा कि कृपया हमें बताएं कि यह रिट याचिका कैसे सुनवाई योग्य है। हम इस तरह की रिट याचिकाओं की मंशा को जानते हैं। एक फैसला आया था, जिसे समीक्षा के दौरान एक वृहद पीठ ने रद्द कर दिया था। अब आप अप्रत्यक्ष रूप से समीक्षा याचिका दायर कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जुर्माने के लिए तैयार रहें। इसके बाद वकील ने याचिका वापस लेने का अनुरोध किया। इस पर...
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