गुड़गांव, अक्टूबर 5 -- गुरुग्राम, प्रमुख संवाददाता। जिला अदालत ने राजस्व रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी सेवानिवृत्त पटवारी राय सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने पाया कि इस मामले में अभी लाभार्थी कंपनियों से जुड़े रिकॉर्ड बरामद किए जाने बाकी हैं। अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश जगदीप सिंह की अदालत ने यह आदेश दिया। राय सिंह पर आरोप है कि उन्होंने अरावली पहाड़ी की भूमि के प्रकार को अवैध रूप से बदलकर बिल्डर और उसकी सहायक कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया था। यह मामला तब सामने आया जब 2015 में सामाजिक कार्यकर्ता रामचरण शुक्ला ने हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव को शिकायत दी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि रायसीना, सोहना और ग्वाली पहाड़ी क्षेत्रों की भूमि को काटकर समतल किया गया और मिलीभगत से राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में इसे गैर-मुम...