सुल्तानपुर, सितम्बर 24 -- सुलतानपुर। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के बारे में चार साल पूर्व विवादास्पद टिप्पणी करने के मामले में दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती पर मंगलवार को भी आरोप तय नहीं हो सके। एमपी - एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने सोमनाथ भारती को किसी अधिकृत आईडी के जरिए मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग से हाजिर रहने का आदेश दिया था। ऑनलाइन उपस्थित नहीं होने पर कोर्ट ने आदेश के लिए फाइल सुरक्षित कर ली है।
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