भागलपुर, जून 19 -- भागलपुर। नारायणपुर में पदस्थ रहे आपूर्ति निरीक्षक (एसआई) अजीत कुमार सिंह भवानीपुर थाना में खाद्यान्न कालाबाजारी में दर्ज एफआईआर में आरोपित चावल मिल मालिक को बचाने के मामले में दोषी पाए गए। उन्हें दो वेतन वृद्धि (इंक्रीमेंट) पर रोक की सजा दी गई है। साथ ही वर्ष 2020-21 के लिए निंदन की सजा भी मिली है। एसआई के खिलाफ चल रही विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित किए गए आरोपों पर द्वितीय कारण पृच्छा पूछा गया। जिसके जवाब से विभाग ने असंतुष्टि जताते हुए दो वेतन वृद्धि पर रोक व निंदन की सजा बहाल की है।

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