लखनऊ, फरवरी 20 -- सेवा में रहने के दौरान पद का दुरुपयोग कर अवैध धन इकट्ठा करने और बेनामी संपत्ति जुटाने के आरोपी पूर्व आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर की अग्रिम जमानत अर्जी एडीजे रविंद्र प्रसाद गुप्ता ने खारिज कर दी। अभियोजन की ओर से अदालत को बताया गया कि पुलिस कमिश्नर के 23 सितंबर 2025 के आदेश पर गोमतीनगर थाने में संजय शर्मा की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इसमें आरोप लगाया गया है कि अमिताभ ठाकुर ने अपने पद का दुरुपयोग कर अवैध रूप से धन इकट्ठा किया। आरोपी ने गोमतीनगर विस्तार के खरगापुर में ममता गृह निर्माण समिति के सचिव डीके सिंह से मिलीभगत और पूर्व में विक्रय किए गए भूखंड को फिर से कूटरचित विक्रय दस्तावेज के जरिए पत्नी नूतन ठाकुर के नाम दर्ज करवाकर उस पर कब्ज़ा कर लिया। आरोप यह भी है कि अमिताभ ठाकुर ने इस मामले के जांच अधिकारियों को धमकी दी।...