मुजफ्फरपुर, दिसम्बर 11 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया से इस वर्ष पांच मार्च को 21 किलो गांजा के साथ धराए पूर्वी चंपारण के राजेपुर थाने के कदमा वार्ड -नौ निवासी सुमित कुमार को 15 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही डेढ़ लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। एफआईआर के बाद नौ महीने में ही इस मामले में अन्य कानूनी प्रक्रिया सहित सेशन ट्रायल पूरा होने के बाद विशेष कोर्ट एनडीपीएस-दो के न्यायाधीश नरेंद्रपाल सिंह ने बुधवार को यह सजा सुनाई। मामले में प्रभारी विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस मुकेश प्रसाद सिंह ने कोर्ट में पांच गवाहों को पेश किया था। गुवाहाटी से ला रहा था गांजा की खेप : रेल थाने के सहायक अवर निरीक्षक विनोद कुमार ने...