रांची, फरवरी 5 -- रांची, संवाददाता। हाईकोर्ट में गुरुवार को सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा (विज्ञापन संख्या 13/2023) का संपूर्ण परिणाम जारी करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) के सचिव को व्यक्तिगत रूप से शपथ पत्र दाखिल कर यह बताने का निर्देश दिया है कि परीक्षा का पूरा रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। कोर्ट ने जेएसएससी से यह भी स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा के परिणाम थोड़ी-थोड़ी संख्या में जारी किए जा रहे हैं। अदालत ने पूछा कि सभी सफल अभ्यर्थियों का रिजल्ट एक साथ क्यों नहीं निकाला गया और इस प्रक्रिया में देरी का क्या कारण है। यह याचिका रामेश्वर महतो एवं अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल की गई है। याचिकाकर्ताओं का...
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