भागलपुर, फरवरी 19 -- पूर्णिया, कार्यालय प्रतिनिधि। सदर थाना क्षेत्र के लाइन बाजार में स्मैक के साथ गिरफ्तार युवक को अदालत ने दोषी करार देते तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सजा का आदेश जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश ठाकुर अमन कुमार की अदालत ने सुनाया। मामले के विशेष लोक अभियोजक शंभू आनंद ने बताया कि युवक केनगर के जगनी निवासी अवधेश मेहता का 27 वर्षीय पुत्र मनीष कुमार है। मामले के सूचक तत्कालीन पुलिस अधिकारी अजीत कुमार दास ने 20 दिसंबर 2023 को दिवा गश्ती के दौरान कटिहार मोड़ पर गुप्त सूचना मिलने के बाद कार्रवाई की थी। सूचना थी कि सदर थाना अंतर्गत लाइन बाजार में एक युवक स्मैक की खरीद-बिक्री करता है और उसके पास मादक पदार्थ मौजूद है। सू...