रांची, फरवरी 14 -- रांची, संवाददाता। मनरेगा घोटाले से प्राप्त अवैध कमाई की राशि की मनी लाउंड्रिंग करने के आरोप में ट्रायल फेस कर रहीं आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के निलंबन वापस के बाद ईडी ने उनकी पोस्टिंग कहीं नहीं करने को लेकर पीएमएलए कोर्ट में आवेदन दिया है। ईडी की ओर से दिए गए आवेदन पर पूजा सिंघल के वकील ने जवाब दाखिल कर दिया है। मामले में ईडी के वकील अदालत में शनिवार को पक्ष रखेंगे। ईडी ने अपने आवेदन में कहा कि पूजा सिंघल आपराधिक मुकदमा का सामना कर रहीं हैं। ऐसे में निलंबन मुक्त के बाद उनकी पोस्टिंग की जाती है तो सुनवाई प्रभावित हो सकती है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला भी दिया है। मालूम हो कि पूजा सिंघल को नए कानून बीएनएसएस के तहत बीते 7 दिसंबर को पीएमएलए कोर्ट ने जमानत की सुविधा प्रदान की थी। जेल से निकलने के बाद राज्य सरकार ने...
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