नई दिल्ली, सितम्बर 30 -- नवी मुंबई की एक अदालत ने 'रोड रेज' मामले में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की पूर्व प्रशिक्षु अधिकारी पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर को मंगलवार को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मनोरमा ने बेलापुर अदालत में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दायर की थी जिसने उन्हें 13 अक्तूबर तक अंतरिम जमानत दे दी, क्योंकि सुनवाई जारी रहेगी। प्राथमिकी के अनुसार, 13 अक्तूबर को मुलुंड-ऐरोली रोड पर एक सीमेंट-मिक्सर ट्रक ने मनोरमा खेडकर के पति दिलीप खेडकर की एसयूवी को टक्कर मार दी थी।

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