शाहजहांपुर, फरवरी 22 -- थाना पुवायां के ग्राम कुरगंजा के 10 साल पुराने हत्या प्रकरण में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश नुसरत खान की अदालत ने मृतक राहुल के मौसा रामभरोसे पुत्र पुतई लाल निवासी मोहल्ला हरदयाल कूंचा को उम्रकैद और 25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। घटना 7 अगस्त 2015 की शाम हुई थी। मृतक की मां गीता देवी ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उनका बेटा राहुल घर पर था। तभी उनके बहनोई रामभरोसे घर में घुस आए और राहुल के सीने में गोली मार दी। घर के बाहर चीख-पुकार सुनकर पिता अंदर आए और आरोपी को भागते हुए देखा। घायल राहुल को अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना की। आरोपी के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में भेजी गई। सुनवाई के दौरान सभी गवाहों से गहन पूछ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.