रांची, मई 3 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पुलिस विभाग की गाड़ी से हुई दुर्घटना में दो युवाओं की मौत के मामले में राज्य सरकार को मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस विभाग के वाहन के चालक की लापरवाही से हुई दुर्घटना में विभाग की जिम्मेदारी बनती है, भले ही वाहन का बीमा नहीं था। कोर्ट ने राज्य सरकार से मोटर दुर्घटना पीड़ितों के लिए बेहतर मुआवजा व्यवस्था बनाने पर विचार करने के लिए भी कहा है। कोर्ट ने कहा कि सरकार को चाहिए कि वह सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों के हितों की रक्षा के लिए एक स्पष्ट नीति बनाए। मामला 11 जुलाई 2013 का है। खूंटी जिले के तोरपा थाना क्षेत्र में चुरगी पुल के पास एक पुलिस गाड़ी ने दो मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी, जिसमें अमित आइंद (18 वर्ष) और रोशन गुड़िया (22 वर्ष) की...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.