आगरा, दिसम्बर 24 -- नगदी, जॉकी के अंडर गारमेंट आदि चुराने एवं माल बरामदगी के मामले में आरोपित रौनक निवासी ग्राम सराय भूपत जिला प्रतापगढ़ का जमानत प्रार्थना पत्र अदालत ने स्वीकृत कर लिया। पुलिस आरोपित का आपराधिक इतिहास पेश नहीं कर सकी। आरोपित की ओर से अधिवक्ता अशोक कुशवाह ने तर्क दिए कि बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। वादी ने थाना सिकंदरा में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि 30 सितंबर 25 की रात चोरों ने जैक से उसके शोरूम का शटर उठाकर तिजोरी का ताला तोड़कर 35 हजार रुपये, लहंगे व जॉकी कंपनी के अंडर गारमेंट चुरा लिए। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी का माल बरामद किया था।
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