बुलंदशहर, जून 21 -- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या-3 के न्यायाधीश वरूण मोहित निगम ने वर्ष 2016 में सिकंदराबाद क्षेत्र में पुलिस टीम पर जानलेवा हमले के मामले में हिस्ट्रीशीटर इमरान हैजा और आसकीन उर्फ पजामा समेत पांच अभियुक्तों को तीन-तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्तों पर नौ-नौ हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। शुक्रवार को अपर शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विजय कुमार शर्मा ने बताया कि 5 मई 2016 को कोतवाली सिकंदराबाद में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसमें बताया गया कि घटना वाले दिन उपनिरीक्षक अनिरूद्ध कुमार द्वारा पुलिस टीम के सथ गुलावठी तिराहे पर वाहन चैकिंग की जा रही थी। उसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली, जिसमें बताया गया कि 3 मई को जिन बदमाशों ने मोहल्ला बकर कसावन में सलीम के घर पर ताला मारकर रंगदारी मांगी थी, वह अपन...
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