अलीगढ़, जून 5 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। क्वार्सी क्षेत्र में नौ साल पहले मुठभेड़ के दौरान पुलिस पर हमले के दोषी को एडीजे छह नवल किशोर सिंह की अदालत ने सात साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एडीजीसी जेपी राजपूत ने बताया कि 24 सितंबर 2016 को थाना क्वार्सी पुलिस रामघाट रोड पर गश्त कर रही थी। तभी एक व्यक्ति आता दिखा। रोकने पर उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने घेरकर उसे दबोच लिया। उसने अपना नाम अमीरनिशा निवासी समीर बताया, जो मूलरूप से बदायूं जिले के ककराला का रहने वाला है। वह उस समय एक हत्या के मुकदमे में वांछित था। उस पर 15 हजार रुपये का इनाम भी घोषित था। जांच के बाद उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। अदालत ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर समीर को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया है। ------------
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