रांची, फरवरी 20 -- रांची, संवाददाता। सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस पर जानलेवा हमला करने के मामले में तीन आरोपियों निशा भगत, ग्लोरिया कांडुलना और मेरी ग्लोरी कुजूर को अदालत ने अग्रिम राहत देने से इनकार किया है। दाखिल याचिका पर अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के पश्चात अदालत ने याचिका खारिज कर दी। तीनों के खिलाफ सदर थाना में 17 दिसंबर 2025 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप है कि रिम्स परिसर स्थित डीआईजी ग्राउंड में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान आरोपियों ने सिपाही उषा देवी पर जानलेवा हमला किया और उनकी वर्दी भी फाड़ दी। निशा भगत पर लोगों को उकसा कर सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने का भी आरोप है। बताया गया कि झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर दंडाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन सरकारी जमीन को अतिक्...
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