फिरोजाबाद, मई 14 -- न्यायालय ने पुलिस पार्टी पर गोली चलाने के दोषी को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना उत्तर पुलिस ने 5 जून 2020 को पुलिस ने चेकिंग के दौरान बाइक सवार तीन लोगों को पकड़ने का प्रयास किया। बदमाशों ने पुलिस पर फायर कर दिया। बाद में पुलिस ने दो बदमाश सोनू उर्फ सेठी पुत्र महावीर निवासी सत्यनगर तथा अतुल उर्फ राहुल पुत्र रामनाथ निवासी कवीर नगर को पकड़ लिया। सोनू के पास से असलाह मिला। उनका एक साथी भाग गया। न्यायालय ने हत्या के प्रयास में सोनू को 5 तथा आर्म्स एक्ट में 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने उस पर अर्थ दंड भी लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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