रांची, जनवरी 29 -- रांची। पुलिस पर फायरिंग के आरोपी अयान अंसारी उर्फ सिकंदर को कोर्ट से राहत नहीं मिली। अपर न्यायायुक्त-17 संजीव झा की अदालत ने आरोपी की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। अयान अंसारी 14 दिसंबर 2025 से न्यायिक हिरासत में है। उस पर रांची विधानसभा थाना कांड संख्या 55/2025 से जुड़े मामले में जेल में है। कोर्ट ने रिकॉर्ड के अवलोकन के बाद पाया कि आरोपी ने अपने कथित बयान में घटनास्थल पर मौजूद होने और एक व्यापारी की हत्या की साजिश में शामिल होने की बात स्वीकार की है। साथ ही पुलिस पर फायरिंग और अवैध हथियार रखने के आरोप भी गंभीर प्रकृति के हैं। मामले की जांच अभी जारी है। इन तथ्यों को देखते हुए अदालत ने आरोपी को नियमित जमानत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।

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