आगरा, जुलाई 18 -- आयुध अधिनियम के मामले में लापरवाही के चलते अदालत ने आरोपित श्रीपति निवासी जगनेर को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। थाना जगनेर पुलिस ने 3 दिसंबर 2017 को गांव में हुए झगड़े के दौरान उसे अवैध 12 बोर की बंदूक सहित हिरासत में लिया था। मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से एचसीपी रामजीलाल और एएसआई तेजपाल सिंह की गवाही दर्ज हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता महेंद्र सिंह कुशवाह और गुफरान अंसारी ने स्वतंत्र गवाह न होने और बंदूक का परीक्षण न होने का तर्क दिया।

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