मुजफ्फरपुर, फरवरी 6 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। किशोरी के साथ दुष्कर्म के प्रयास के जिस मामले को औराई पुलिस ने गलत बता कर आरोपित को क्लीनचिट दी थी, उसमें विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक ने दोष साबित कर दिया। न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने दोषी ओझा संजय साह को गुरुवार को चार वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। दस हजार रुपया जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। संजय ओझा के विरुद्ध औराई थाना क्षेत्र के एक गांव में तीन वर्ष पहले झाड़-फूंक के बहाने किशोरी से दुष्कर्म के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था। किशोरी ने सात दिसंबर, 2022 को एफआईआर कराई थी। कहा था कि नौ नवंबर 2022 की दोपहर पड़ोस के गांव का संजय साह उसके घर आया। उसने किशोरी को बताया कि उसकी तबीयत खराब रहती है। वह ओझा है। उसकी नानी ने उसे झाड़-फूंक ...