आगरा, सितम्बर 3 -- पुलिस टीम पर जानलेवा हमले एवं आयुध अधिनियम के मामले में दो आरोपियों विनय प्रताप सिंह उर्फ वीपी और शुभम यादव निवासी शाहगंज को अदालत ने दोषी पाया है। अपर जिला जज नितिन कुमार ठाकुर ने उन्हें तीन वर्ष के कारावास और 1200 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। एडीजीसी सत्यप्रकाश धाकड़ ने अहम साक्ष्य प्रस्तुत किए। थाना शाहगंज के तत्कालीन थानाध्यक्ष वेगराम सिंह फोर्स के साथ 27 नवंबर 2018 को क्षेत्र में गश्त करते हुए पथौली पुलिस चौकी से मिढ़ाकुर की तरफ जा रहे थे। उसी दौरान असलाह से लैस बुलेट सवार दो बदमाशों के आने की सूचना मिली। पुलिस टीम ने पथौली नहर के पास से घेराबंदी कर बदमाशों को ललकारने पर उन्होंने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। जिससे पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए। पुलिस टीम ने बल प्रयोग कर आरोपियों को अवैध हथियार और कारत...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.