गोपालगंज, मई 18 -- - 90 दिनों में आरोप पत्र दाखिल करने में विफल रही पुलिस - सीजेएम कोर्ट ने बीएनएसएस की धाराओं के तहत दी राहत गोपालगंज,विधि संवाददाता। कुचायकोट थाना क्षेत्र में हुई अपनी बेटी की हत्या के मामले में गिरफ्तार उसकी मां जैतून नेशा को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आनंद कुमार त्रिपाठी की अदालत ने जमानत दे दी है। उसे जमानत पुलिस द्वारा तय समय सीमा में आरोप पत्र दाखिल न करने की चूक के कारण मिली। कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएसएस) की धारा 103(1), 238 तथा 61(2) के तहत यह राहत प्रदान की। मामला एक फरवरी 2025 की सुबह का है। जब कुचायकोट पुलिस ने विशनपुरा नहर के पास एक युवती का शव बरामद किया था। युवती की गोली मारकर हत्या की गई थी। घटनास्थल से तीन फायर कारतूस भी बरामद किए गए थे। शव की पहचान पोखरभिंडा गांव निवासी हारून रशीद की पुत्री शबाना ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.