मैनपुरी, अगस्त 6 -- पुलिस की अनुमति लिए बिना सार्वजनिक स्थलों, विभिन्न आयोजनों में ड्रोन का उपयोग किया तो आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर ड्रोन नीति 2023 का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं सामने आने के बाद मैनपुरी पुलिस एक्शन में आ गई है। हाल ही में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर रात के समय ड्रोन उड़ाकर अराजक तत्वों द्वारा अफवाहें फैलाई गई और कई घटनाएं भी सामने आई। जिससे कानून व्यवस्था एवं जन सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए। ऐसे लोग समाज में अशांति फैलाते हैं और दहशत तथा असुरक्षा का माहौल पैदा करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों पर बिना अनुमति ड्रोन का प्रयोग करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। एसपी गणेश प्रसाद साहा ने बताया कि कोई भी व्यक्ति, संस्था, अथवा संगठन बिना स्थानीय पुलि...