रुद्रपुर, दिसम्बर 6 -- रुद्रपुर, संवाददाता। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण और तृतीय अपर जिला जज मुकेश चंद्र आर्य की अदालत ने कांस्टेबल की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में परिजनों को 60 लाख 86 हजार 280 का मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने यह राशि दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से 45 दिन के भीतर जमा कराने के निर्देश दिए हैं। वर्ष 2020 में बहेड़ी थाने में ममता देवी पत्नी कैलाश लाल निवासी पुलिस लाइन ने केस दर्ज कराया था। बताया कि उनके पति ऊधमसिंह नगर पुलिस में कांस्टेबल के पद तैनात पर तैनात थे। 15 जुलाई को उनके पति सरकारी काम से अपनी बाइक से बहेड़ी गए थे। इसी दौरान बहेड़ी क्षेत्र के सिंह ढाबा के पास तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को टक्कर मारी थी। घायल को रुद्रपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कैलाश लाल की इलाज के दौरान हादसे के...