नई दिल्ली, जून 18 -- सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) एच.एम. जयराम की गिरफ्तारी और निलंबन के मामले में मद्रास हाई कोर्ट और तमिलनाडु सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने इस निलंबन को "चौंकाने वाला और हतोत्साहित करने वाला" करार दिया और राज्य सरकार से पूछा कि आखिरकार निलंबन की आवश्यकता क्या थी। न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ को राज्य सरकार के वकील ने बताया कि मद्रास हाईकोर्ट के निर्देश के बाद एडीजीपी जयराम को हिरासत में लिया गया था और मंगलवार शाम 5 बजे उन्हें रिहा कर दिया गया। इस पर जयराम के वकील ने शीर्ष अदालत को बताया कि भले ही पुलिस ने उन्हें रिहा कर दिया, लेकिन राज्य सरकार ने उनका निलंबन अभी भी वापस नहीं लिया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "वह एक वरिष्ठ पुल...
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