मुजफ्फरपुर, अगस्त 12 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही व उनके तीन निजी बॉडीगार्डों की हत्या के आरोपित विक्रांत शुक्ला उर्फ विक्कू शुक्ला के भाई तरुण कुमार शुक्ला के परिवाद के संज्ञान को खारिज करने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इस परिवाद में तत्कालीन नगर डीएसपी, नगर थानाध्यक्ष, काजीमोहम्मदपुर थानाध्यक्ष व डीआईयू प्रभारी को आरोपित बनाया गया था। परिवाद में आरोप लगाया गया है कि आशुतोष शाही हत्याकांड के बाद विक्कू शुक्ला को गिरफ्तार कर पुलिस उसे रामपुरहरि थाने पर ले गई। वहां उसकी कीमती घड़ी, आभूषण व अन्य सामान ले लिया गया। लेकिन, इसकी जब्ती सूची नहीं बनाई गई। बाद में इसको गायब कर दिया गया। परिवाद की सुनवाई के बाद एसीजेएम-नवम ने पिछले वर्ष इन पांचों आरोपितों के विरुद्ध संज्ञान लिया। इस संज्ञान के विरुद्ध आरोपितों की ओर से प्रधान ...
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