नई दिल्ली, सितम्बर 22 -- सुप्रीम कोर्ट ने ऋण विवाद को लेकर एक पुलिसकर्मी की हत्या के मामले में तीन व्यक्तियों को सोमवार को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि सबूत 'अस्पष्ट हैं और गवाह 'बिल्कुल भी विश्वास करने लायक नहीं हैं। न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि अपराध का उद्देश्य बिल्कुल भी साबित नहीं हुआ है और ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है, जिससे आरोपियों को दोषी ठहराया जा सके। पीठ ने कहा कि तीनों आरोपियों में एक अन्य पुलिस अधिकारी की पत्नी, उसका भाई और रिश्तेदार शामिल थे। पुलिसकर्मी द्वारा ऋण नहीं चुकाने के कारण उसकी हत्या किए जाने की बात कही गई थी।

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