रांची, नवम्बर 27 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिसकर्मियों के ग्रेड पे विसंगति के मामले पर सरकार को 12 सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन और तीन अन्य याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि यह मामला मूलत: प्रतिनिधित्व पर निर्णय से जुड़ा है, इसलिए याचिकाकर्ताओं को गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव के समक्ष अपना विस्तृत आवेदन दाखिल करना चाहिए। अदालत ने विभाग को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन पर उचित निर्णय लिया जाए, यदि ग्रेड पे में विसंगति पाई जाती है तो उसे सुधारा जाए और यदि दावा स्वीकार्य न हो तो कारणों सहित अस्वीकृति आदेश जारी किया जाए। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता मनोज टंडन और सिद्धार्थ रंजन ने अदालत को ...