नई दिल्ली, जून 6 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। सत्र अदालत ने मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को खारिज करते हुए कथित हिरासत में यातना मामले में शाहबाद डेयरी पुलिस स्टेशन के कई अफसरों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। रोहिणी स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जगमोहन सिंह की अदालत ने मीनाक्षी नामक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। महिला ने अपने पति नवीन उर्फ मोनू को प्रताड़ित करने के लिए कई पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी। मजिस्ट्रेट अदालत ने अगस्त 2019 में उसकी याचिका खारिज कर दी थी। सत्र अदालत ने कहा कि आदेश को खारिज किया जाना चाहिए, क्योंकि संबंधित सीसीटीवी फुटेज व कॉल डिटेल रिकॉर्ड का सरकारी फोरेंसिक लैब में विश्लेषण किया जाना चाहिए, जो शिकायतकर्ता व पीड़ित की पहुंच से बाहर था। इसके अलावा शिकायतक...