जमशेदपुर, अगस्त 19 -- पोटका के मतकाडीह निवासी मार्शल सोरेन और उसकी दूसरी पत्नी करणी सोरेन को आठ वर्षीय पुत्र शंकर सोरेन की हत्या और साक्ष्य छुपाने के आरोप से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। अदालत ने सोमवार को पति-पत्नी की जेल से रिहाई का आदेश दिया। दोनों मार्च 2021 से न्यायिक हिरासत में थे। अदालत में दंपत्ति की ओर से अधिवक्ता प्रमोद कुमार दुबे ने पक्ष रखा। उनका कहना था कि अभियोजन पक्ष की गवाही से आरोप सिद्ध नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार, मार्शल सोरेन की पहली पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी, लेकिन उसका पुत्र शंकर सोरेन पिता के पास ही रहता था। बाद में मार्शल ने करणी से दूसरी शादी की। 12 मार्च 2021 को शंकर खेलने के लिए घर से निकला लेकिन लौटकर नहीं आया। बाद में उसका शव खेत में मिला। इसके बाद शंकर के दादा न...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.