सहरसा, मार्च 21 -- सहरसा, विधिसंवाददाता। 4 वर्षीया पुत्री के हत्यारे पिता को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीतेश कुमार की अदालत में आजीवन कारावास की सजा सुनाई । आरोपी पिता राजकुमार बसनही थाना के वार्ड नंबर 10 का निवासी है । अदालत में आरोपी को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं दस हजार रुपए का अर्थ दंड लगाया है तथा धारा 201 में 3 वर्ष कठोर कारावास एवं दस हजार रुपए का अर्थ दंड लगाते हुए कहा है कि अर्थ दंड की राशि भुगतान नहीं करने पर दोनों धाराओं के अनुसार एक-एक महीना अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने अपने फैसले में कहा है की दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी । अदालत में चल रहे सत्र वाद संख्या 209/23 की सुनवाई के क्रम में सरकार पक्ष से अपर लोक अभियोजक सदानंद यादव ने आठ गवाहों के द्वारा घटना की पुष्टि कराते हुए कहा कि अपनी नाबालिक पुत्री की हत्या करना...
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