नई दिल्ली, जनवरी 7 -- सुप्रीम कोर्ट ने पुणे में मई 2024 में हुई पोर्शे कार दुर्घटना में दो आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर बुधवार को महाराष्ट्र सरकार से जवाब तलब किया। इस दुर्घटना में दो लोगों की जान चली गई थी। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने मुंबई हाईकोर्ट द्वारा जमानत याचिकाएं खारिज करने संबंधी आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। आदित्य अविनाश सूद और आशीष सतीश मित्तल को पिछले साल 19 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि दुर्घटना के समय 17-वर्षीय मुख्य आरोपी के साथ कार में मौजूद दो नाबालिगों से जुड़े मामले की जांच में उनके (सूद और मित्तल के) रक्त नमूनों का परीक्षण किया गया था। हाईकोर्ट ने पिछले साल 16 दिसंबर को सूद और मित्तल समेत आठ आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। पु...