नई दिल्ली, जुलाई 3 -- इलाहाबाद बैंक के तत्कालीन वरिष्ठ प्रबंधक से साठगांठ कर फर्जी प्रपत्रों के आधार पर लोन का मामला अदालत ने तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं प्रत्येक पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया लखनऊ, विधि संवाददाता। जानकीपुरम लखनऊ स्थित इलाहाबाद बैंक के तत्कालीन वरिष्ठ प्रबंधक से साठगांठ कर फर्जी प्रपत्रों के आधार पर करोड़ों रुपये का लोन मंजूर करने के एक मामले में ईडी के विशेष न्यायाधीश राहुल प्रकाश ने ए वन होटल एंड रिसॉर्ट के डायरेक्टर सौरभ साहू, जितेंद्र पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अश्विनी कुमार एवं वेरियस कंपनी की प्रोपराइटर एवं डायरेक्टर श्रीमती ममता सिन्हा को दोषी ठहराते हुए तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं प्रत्येक पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। ईडी की ओर से विशेष अधिवक्ता के पी सिंह ने अदालत को बताय...