चम्पावत, नवम्बर 20 -- चम्पावत। ट्रेक्टर से महिला की मौत के मामले में जिला जज अनुज कुमार संगल ने पीड़ित परिवार को 24.49 लाख रुपये प्रतिकर देने का आदेश दिया है। बनबसा आनंदपुर निवासी दीवान सिंह ने दायर याचिका में कहा कि अक्टूबर 2024 में धान मड़ाई के दौरान ट्रेक्टर चालक की लापरवाही से उसकी पत्नी रेखा देवी की मौत हो गई थी। अदालत ने चालक के पास वैध डीएल और वाहन का बीमा होने से टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस को प्रतिकर भुगतान के लिए जिम्मेदार माना। अदालत ने कंपनी को प्रतिकर राशि के साथ छह प्रतिशत ब्याज देने के आदेश दिए। याची की ओर से अधिवक्ता राजेश कुमार ने पैरवी की।

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