आगरा, जून 26 -- अपहरण के मामले में आरोपित किशन निवासी बोदला को राहत मिल गई है। अदालत ने आरोपित को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए। पीड़िता ने उसके पक्ष में बयान दिया। वादी ने थाना जगदीशपुरा में मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उसकी पुत्री को 11 अक्तूबर 21 की शाम आरोपित बहला-फुसलाकर ले गया। वादी के अनुसार उसकी पुत्री घटना के समय नाबालिग थी। आरोपित उसके पड़ोस में किराये पर रहता था। पीड़िता ने गवाही में कहा कि वह आरोपित के साथ अपनी मर्जी से गई थी। अपनी मर्जी से शादी की थी। आरोपित के अधिवक्ता फैजान अली ने तर्क प्रस्तुत किए।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.