आगरा, जून 26 -- अपहरण के मामले में आरोपित किशन निवासी बोदला को राहत मिल गई है। अदालत ने आरोपित को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए। पीड़िता ने उसके पक्ष में बयान दिया। वादी ने थाना जगदीशपुरा में मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उसकी पुत्री को 11 अक्तूबर 21 की शाम आरोपित बहला-फुसलाकर ले गया। वादी के अनुसार उसकी पुत्री घटना के समय नाबालिग थी। आरोपित उसके पड़ोस में किराये पर रहता था। पीड़िता ने गवाही में कहा कि वह आरोपित के साथ अपनी मर्जी से गई थी। अपनी मर्जी से शादी की थी। आरोपित के अधिवक्ता फैजान अली ने तर्क प्रस्तुत किए।

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