नई दिल्ली, फरवरी 23 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद(एनडीएमसी) अधिनियम 1994 की धारा 253 के तहत गठित अपीलीय अधिकरण में पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति पर चार सप्ताह के भीतर निर्णय ले। यह निर्देश मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस करिया की खंडपीठ ने दिया। खंडपीठ जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है। यह जनहित याचिका शिवमणि यादव नामक व्यक्ति ने दायर की है। याचिका में कहा गया कि संबंधित अपीलीय अधिकरण पिछले वर्ष नवंबर से कार्य नहीं कर रहा है। इससे अपीलों की सुनवाई ठप पड़ी हुई। पक्षकारों को न्याय पाने में कठिनाई हो रही है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद(एनडीएमसी)की तरफ से पेश वकील ने पीठ को बताया कि 14 नवंबर, 2025 को गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव को पत्र लिखकर ...