बरेली, जून 20 -- न्यायाधीश हेमेंद्र कुमार सिंह की कोर्ट ने फरीदपुर के नवादा बिलसंडी गांव में युवक की पीट-पीटकर गैरइरादतन हत्या करके के मामले में आरोपी नन्हे यादव उसके बेटे छंगे यादव व ओमवीर यादव, परिजन महाराज यादव को सश्रम दस-दस वर्ष की कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने सभी दोषियों पर कुल 84 हजार का जुर्माना भी ठोका है। एडीजीसी क्राइम तेजपाल राघव ने बताया कि थाना फरीदपुर में नवादा बिलसंडी गांव के अशोक बढ़ई ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि 13 जून 2014 को दिन के चार बजे गांव के दबंग छंगे यादव ने दूध के कैंटर वाली साइकिल से बेटे इंद्रजीत को टक्कर मार दी। इंद्रजीत के विरोध पर छंगे यादव, उसका भाई ओमवीर यादव, पिता नन्हे यादव और परिजन महाराज यादव उसे लाठी-डंडों से पीटने लगे। इंद्रजीत के शोर पर उसे बचाने उसके दादा सोहनलाल, चाचा धनपाल पहुंचे तो आरोपियो...