बगहा, जुलाई 16 -- बगहा। अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के द्वारा किसी भी मामले में सर्फि एक पक्ष को सुन कर आदेश जारी कर दिया जा रहा है। यह कैसा न्याय है। कम से कम दूसरे पक्ष को नोटिस जारी कर उसे बुला अपना पक्ष रखने को मौका तो देना चाहिये। ऐसे ही एक मामले में बगहा एक के अहिरवलिया निवासी सुरेन्द्र पांडेय ने जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहां आदेश के विरुद्ध अपील दायर की है। जिसमें उसने आरोप लगाया है कि एक पक्ष के मेल में आकर जमाबंदी में किसी दूसरे का नाम जोड़ने का आदेश दिया गया है।

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