लखनऊ, नवम्बर 14 -- लखनऊ, विधि संवाददाता। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एलडीए के विहित प्राधिकारी को आदेश दिया है कि वह पीजीआई के आसपास अतिक्रमण संबंधी मामले का दो माह में निस्तारण करें। इसी के साथ अपर आयुक्त (प्रशासन), लखनऊ को भी निर्देशित किया है कि उक्त के संबंध में जो अपील उनके समक्ष विचाराधीन है, उसका भी दो माह में निस्तारण किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति राजीव भारती की खंडपीठ ने स्थानीय निवासी प्रेम शंकर पांडेय की ओर से वर्ष 2018 में दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया है। याचिका में राजधानी के अस्पतालों के आस-पास से अतिक्रमण हटाने का आदेश देने की मांग की गयी थी। सुनवायी के दौरान न्यायालय को यह भी बताया गया कि अब पीजीआई के आसपास कोई अतिक्रमण नहीं है। एलडीए के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि कुछ दुकानदारों के मामले विहित...
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